तमिलनाडु सरकार को हाईकोर्ट से मिली फटकार, सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ ही चलाने का निर्देश

हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को दर्शकों के लिए 100 फीसदी सीटों की बुकिंग की अनुमति देने के बाद आज यानि शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 11 जनवरी तक सिनेमाघरों में 50% से ज्याद

नई दिल्ली। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति देने के बाद आज यानि शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 11 जनवरी तक सिनेमाघरों में 50% से ज्यादा की क्षमता (occupancy) की अनुमति न देने को कहा है ।

madras high court

आपको बता दें कि इस दौरान हाईकोर्ट सरकार द्वारा सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 100% सीटों की बुकिंग की अनुमति के फैसले को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

जस्टिस एम.एम सुन्द्रेश और जस्टिस एस अनंथी की पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि सभी मुख्य याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आपदा प्रबंधन एक्ट और केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को सीटों की बुकिंग 50% प्रतिशत से बढाकर 100% करने की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने पाया कि केन्द्र के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए विभिन्न पत्रों में यह साफ-साफ बताया गया है कि 50% की अनुमति वाले आदेश का किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि राज्य सरकार द्वारा शत् प्रतिशत सीटों की बुकिंग की अनुमति देने के अगले दिन यानि 5 जनवरी को केंद्रीय गृह सचिव ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को इस संबंध में संचार के माध्यम से अवगत कराया था और कहा था कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें।

कोर्ट ने कहा, "हम कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं जो आर्थिक कारकों और क्षेत्रों जैसे जिला, राज्य और देश के बारे में चिंता नहीं करता।"

इसके बाद अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल श्रीचरण ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और उसने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने आगे कहा कि राज्य सरकार को सिनेमाघरों को 11 जनवरी तक 50% की क्षमता को 100% करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा,"हमें उम्मीद है की राज्य सरकार इस मामले पर पुन: विचार करेगी और अपने विवेक से सही फैसला लेगी।"

न्यायाधीशों ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ताओं की याचिका पर भी ध्यान देने को कहा जिसमें कहा गया है कि सरकार को शत् प्रतिशत सीटों की क्षमता का आदेश देने के बजाय सिनेमाघरों को शोज की संख्या बढाने का आदेश देना चाहिए।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि शोज के बीच में इंटरवल (अंतराल) के दौरान दर्शकों को पानी पीने और शौच के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

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