एमपी-राजस्थान की वोटर लिस्ट मामले में कांग्रेस को झटका, सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ-पायलट की याचिका खारिज

नई दिल्ली। वोटर लिस्ट मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ और सचिन पायलट की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची मामले में चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं। कमलनाथ और सचिन पायलट ने बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

voter list matter: supreme court dismisses petition of kamalnath and sachin pilot

फैसला सुनाते हुए जस्टिस ए. के. सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं की याचिका पर 8 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को और राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है।

कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं में वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या मे फर्जी वोटर होने की बात कही गई थी। जबकि सचिन पायलेट की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, जिसमें कांग्रेस नेता द्वारा राजस्थान की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था।

फर्जी वोटर लिस्ट का मामला तब गरमा गया था जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट में 60 लाख फर्जी मतदाता शामिल हैं। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि कांग्रेस नेताओं के आरोप गलत हैं और उन्होंने आयोग को बदनाम करने की कोशिश करते हुए अदालत में फर्जी दस्तावेज जमा कराए हैं।

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