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मध्य प्रदेश: गौ-तस्करी के आरोप में 24 लोगों को रस्सी से बांधकर पीटा, लगवाए गौ माता की जय के नारे

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Khandwa में Cow तस्करी के शक में ग्रामीणों ने दी ऐसी सज़ा, देखें Video | वनइंडिया हिंदी

भोपाल। मध्य प्रदेश में गायों की तस्करी के शक में दो दर्जन से अधिक लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गायों की तस्करी के आरोप में गांव वालों ने 24 लोगों को पकड़ा, इसके बाद उन सभी को रस्सी से बांधा और पुलिस थाने तक उनसे 'गौ माता की जय' के नारे लगवाए। गावं वालों का पूरे मामले में कहना है कि उनको पहले से खबर मिल रही थी कि सावलीखेड़ा गांव के पास से गौ तस्करी के गोवंश को ले जाया जाता है।

24 लोगों को पकड़ा रस्सी से बांधकर पीटा

24 लोगों को पकड़ा रस्सी से बांधकर पीटा

गांव वालों ने रविवार को सुबह 4:30 बजे खालवा शेखपुरा मार्ग से अवैध रूप से वाहन में भरकर महाराष्ट्र ले जाए जा रहे 24 गोवंश को मुक्त कराया और कथित तौर पर तस्करी करने वाले 24 आरोपियों को खालवा पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें इन आरोपियों को रस्सी से बांधकर ले जाया जा रहा है। आरोपियों के साथ चल रही भीड़ इनकी पिटाई भी कर रही है। भीड़ ने आरोपियों से 'गौ माता की जय' के नारे भी लगवाए।

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आरोपियों से लगवाए नारे

आरोपियों से लगवाए नारे

ये सारे आरोपी, खंडवा, सीहोर, देवास और हरदा जिले से आए 24 लोग थे। खालवा पुलिस ने सभी पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण कर खार कला की गौशाला में पहुंचा दिया है जबकि आरोपियों के खिलाफ गौवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के अनुसार, पकड़े गए लोगों ने खुद के मवेशियों को ले जाने का दावा किया था, लेकिन उस दावे को वे साबित नहीं कर सके। पुलिस ने कहा कि 24 में से किसी के पास पशुओं को मेले में ले जाने के दावे को साबित करने के दस्तावेज नहीं थे।

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

हालांकि, ग्रामीणों और गौ-रक्षकों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में ये मामला तब सामने आया है जब कमलनाथ सरकार गौवध प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक विधानसभा में पेश करने वाली है। राज्य में वर्तमान कानून के मुताबिक, गौवंश की हत्या, गौ मांस रखने और उसके परिवहन पर पूरी तरह रोक है। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है जिसके मुताबिक, गौ तस्करी के आरोपों की आड़ में कानून हाथ में लेने वालों को पांच साल की सज़ा, या 50,000 रु. जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा। ये संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश होना है।

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English summary
madhya pradesh: 24 men were thrashed and forced to chant gau mata ki jai by allegedly cow vigilantes
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