Lok Sabha Winter Session 2024: लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित, एक खाते में जोड़ सकेंगे 4 नाम
लोकसभा मंगलवार (03 दिसंबर) को बैंकिंग संशोधन विधेयक पारित कर दिया। ये विधेयक मोदी सरकार के तहत बैंकिंग सेवाओं के प्रबंधन और विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक के पास होने के जानकारी देते हुए कहा कि अब बैंक किस तरह से पेशेवर तरीके से काम कर रहे हैं।
वित्त मंत्री ने एक बयान में नए संशोधन के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत एक खाताधारक अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ सकेगा। इसके अलावा सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा अन्य निदेशकों का कार्यकाल आठ से 10 वर्ष हो जाएगा। विधेयक में 19 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2024 तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 3,792 से बढ़कर 1,65,501 हो जाने का उल्लेख किया। यह वृद्धि न केवल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि जनता के लिए अधिक पहुंच सुनिश्चित करती है।

नए संशोधन के बाद अब बैंक अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को हर शुक्रवार की जगह हर पखवाड़े के अंतिम दिन सौंपेंगे। इसके साथ ही गैर अधिसूचित बैंकों को शेष नकदी भंडार को व्यवस्थित रखना होगा। विधेयक में केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा करने की अनुमति देने का भी प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, बैंकिग संशोधन विधेयक में बड़े बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब अगर किसी खाते में सात वर्ष तक कोई लेन-देन नहीं होता था तो उसे निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फंड में भेज दिया जाता था। इस संशोधन के बाद खाताधारक निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फंड से राशि की वापसी का दावा कर सकता है।
बैंकिग संशोधन विधेयक जरिए इन एक्ट में संशोधन
विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
एक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे
बैंकिग संशोधन एक्ट बिल में कुल 19 अमेंडमेंट्स यानी संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिन्हें संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में सरकार ने लोकसभा में पास करा लिया है। नए कानून के लागू होने के बाद अकाउंट होल्डर अब एक बैंक अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी ऐड कर सकेंगे। इस बदलाव के जरिए दावा किया जा रहा है कि मृत खाता धारक के खाते की राशि जिस पर कोई क्लेम ना किया गया को, सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए अहम साबित होगा।












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