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यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 लोकसभा में पास

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 लोकसभा में पास

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नई दिल्ली। बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षित रखने के लिए लोकसभा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 पारित हो गया3 है। सरकार ने आज इसे लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ने भी इस विधेयक के अनेक प्रावधानों का स्वागत किया, हालांकि विधेयक में मृत्युदंड के प्रावधान पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

 Lok Sabha passes the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019.

लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चाइल्ट पोर्नोग्राफी को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि चिंता केवल इस बात की नहीं है कि बच्चों के यौन शोषण के वीडियो देखे जा रहे हैं बल्कि चिंता इस बात की भी है कि इन्हें कौन फैला रहा है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि इस विधेयक में प्राकृतिक आपदाओं के समय बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के मामले में भी प्रावधान किए गए हैं।इसके अलावा इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि नाबालिग के खिलाफ गंभीर यौन अपराध के साबित होने पर दोषी को कम से कम 20 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी। वहीं विधेयक में आजीवन कारावास, मृत्युदंड और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।

विपक्ष ने भी इस विधेयक का स्वागत किया । कांग्रेस ने इसे समय के मुताबिक जरूरी कानून बताया। हालांकि विधेयक में मृत्युदंड को शामिल करने की बात को लेकर उन्होंने इस पर पुनर्विचार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों के यौन शोषण के कई मामले पुलिस तक नहीं पहुंच जाते। वहीं कई मामले सालों-साल तक अदालतों में लंबित होते हैं। इन बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

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English summary
Lok Sabha passes the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019.
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