Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक
Lok Sabha Election 2024: भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है।
एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगा और 1 जून को शाम 6:30 बजे तक रहेगा। यह प्रतिबंध प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू है।

चुनाव आयोग ने अधिसूचना में क्या कहा?
चुनाव आयोग ने जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के खत्म होने के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।
इसी अवधि में लोकसभा के अलावा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग चरण में मतदान होना है। देशभर में 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव होने हैं और रिजल्ट 4 जून को जारी होगा।
लोकसभा चुनावों के अलावा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी अवधि में 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर अलग से उपचुनाव भी हो रहे हैं।












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