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Lok Sabha Election Result: बैलट पेपर की गिनती से क्यों साफ नहीं हो पाते मतगणना के रुझान?

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मेगा वोट काउंटिंग आज यानी मंगलवार, 4 जून को हो रही है। चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और विभिन्न शहरों में कई मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

डाक मतपत्रों पर विपक्ष के दावों पर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि डाक मतपत्रों की गिनती पहले की जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों या ईवीएम में पंजीकृत मतों की गिनती 30 मिनट बाद शुरू होगी।
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postal ballots counting

राजीव कुमार ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "2019 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। जैसे ही ईवीएम की गिनती खत्म हो जाती है, पांच रैंडम वीवीपैट की गिनती शुरू हो जाती है।"

डाक मतपत्र क्या हैं?

डाक मतपत्र वे मतपत्र होते हैं जो डाक द्वारा भेजे जाते हैं, जिससे पात्र मतदाताओं को मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जाने के बजाय दूर से अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है।

डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए कौन पात्र है?

भारत में डाक मतपत्रों के लिए योग्य मतदाताओं में शामिल हैं:

  • सेवा मतदाता (सशस्त्र बलों के सदस्य, राज्य पुलिस कर्मी, आदि)
  • चुनाव ड्यूटी पर मतदाता
  • विशेष मतदाता (जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल)
  • निर्वाचकों को निवारक नजरबंदी के अधीन किया गया
  • 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता
  • विकलांग व्यक्ति

डाक मतपत्र के लिए आवेदन कैसे किया जाता है?

डाक मतपत्रों के लिए आवेदन करने के लिए, पात्र मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। इस अनुरोध में आम तौर पर मतदाता की श्रेणी के आधार पर फॉर्म 12 या 12डी (वरिष्ठ नागरिकों और पीडब्ल्यूडी के लिए) भरना और जमा करना शामिल होता है।

डाक मतदान की प्रक्रिया क्या है?

आवेदन: डाक मतपत्र के लिए अनुरोध सबमिट करें।
रसीद: निर्देशों और एक घोषणा पत्र के साथ डाक मतपत्र प्राप्त करें।
मतपत्र को चिह्नित करना: अपना वोट डाक मतपत्र पर अंकित करें।
सील करना और भेजना: चिह्नित मतपत्र को निर्दिष्ट लिफाफे में रखें, इसे सील करें, और डाक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को वापस भेजें।

डाक मतपत्रों की गिनती कैसे की जाती है?

डाक मतपत्रों की गिनती निर्धारित मतगणना केंद्रों पर कड़ी निगरानी में की जाती है। मतगणना के दिन इन्हें नियमित मतपत्रों से अलग खोला और गिना जाता है।

क्या है डाक मतपत्रों की गिनती का नियम?

डाक मतपत्रों की गिनती के नियमों में शामिल हैं:

  • डाक मतपत्रों को मतगणना शुरू होने से पहले रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।
  • इन्हें खोला जाता है और वैधता की जांच की जाती है।
  • फिर केवल वैध वोटों की गिनती की जाती है और उन्हें मिलान में जोड़ा जाता है।
  • पूरी प्रक्रिया के दौरान वोट की गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए।

यह भी देखें: Karnataka MLC Elections: कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 13 जून को मतदान

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