महाराष्ट्र में आज से इन जगहों पर खुली शराब समेत गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें, इन कामों के लिए भी छूट
महाराष्ट्र:खुली शराब समेत गैर जरूरी चीजों की दुकानें, इन कामों के लिए भी छूट
नई दिल्ली। लॉकडाउन का तीसरा फेज आज से शुरू हो गया है। 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा फेज जारी रहेगा। हालांकि इस बार कुछ राहत दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने भी आज से कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में जरूरी चीजों के साथ-साथ गैर जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार देर शाम इसकी घोषणा की और कहा कि गैर-निषिद्ध क्षेत्र में आने वाले इलाकों में आज से शराब समेत गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।

आज से खुली दुकानें
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोविड-19 के ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों में ऐसी सबी दुकानें खुलेंगी, जो उसे लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई। राज्य सरकार ने रविवार को रेड जोन में कुछ दुकानों पर पाबंदियों में ढील दी है। सरकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रेड जोन में जो क्षेत्र ऐसे हैं, हैं जहां बीते एक महीने से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, उन इलाकों को कुछ छूट दी गई है। अब उन इलाकों में आज से कपड़े, जूते, शराब, स्टेशनरी जैसी गैर जरूरी सामानों की बिक्री शुरू होगी। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये छूट केंद्र सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद दी गई है।

इन शर्तों के साथ खुली शराब की दुकानें
राज्य सरकार ने एक लेन में केवल पांच दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। केंद्र द्वारा दी गई गाइडलाइंस को गंभीरता से लागू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं गैर जरूरी दुकानों को निश्चित समय के लिए खोलने का निर्देश दिया गया है, हालांकि ये निर्देश चिकित्सा और किराना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर लागू नहीं होगी। सरकार ने एकल दुकानों पर शराब बेचने की अनुमति दी गई है। मतलब जो शराब की दुकानें बाजार से हटकर हैं उन्हें खोलने की छूट दी गई है। सरकार ने कहा है कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
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कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं
राज्य सरकार ने प्रदेश में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शराब की दुकानेंखोलने का निर्देश दिया है,लेकिन कंटेनमेंट जोन (सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र) में शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जोन में एकल दुकानें खोलने की छूट है। सरकार ने मुंबई -MMR रीजन, पुणे और पीएमआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगहों पर सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खोलने की अनुमति दी है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 33% ही रखनी होगी। वहीं पुणे और मुंबई सहित एमएमआर रीजन में सरकारी ऑफिसों में 5% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। जबकि निजी दफ्तर बंद रहेंगे। उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां कोरोना वायरस के अब तक कुल 12296 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 790 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 521 मरीजों की मौत हो चुकी है।












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