SC बड़ा फैसला, देशभर में हाइवे के किनारे शराब बिक्री पर बैन
हाइवे पर शराब की दुकानों को हटाने की आखिरी समय सीमा अप्रैल रखी है। ये फैसला सीजेआई टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है।
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानों को बंद का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने हाइवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। सीधे शब्दों में कहें तो अब हाइवे पर शराब नहीं मिलेगी।

हाइवे पर शराब की दुकानों को हटाने की आखिरी समय सीमा अप्रैल रखी है। ये फैसला सीजेआई टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है। ये फैसला सड़क दुर्घटनाओं के अलावा शराब के सेवन से पनपने वाले विभिन्न रोगों के कारण भी बड़ी संख्या में मौतें को लेकर लिया गया है।
अत: जब तक देश में शराबबंदी लागू नहीं की जाएगी और हाइवे किनारे चल रहे शराब के ठेके बंद नहीं किए जाएंगे तब तक परिवार लगातार उजड़ते ही रहेंगे। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सहित सभी राज्यों में शराब दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाइवे पर शराब की नई दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा। यानि अगर किसी का लाइसेंस अभी ही खत्म हो रहा है तो उसके लाइसेंस को रेन्यू नहीं किया जाएगा।












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