3 दिन, 3 बड़े फैसले: 2जी, आदर्श के आरोपी बरी पर चारा घोटाले में लालू दोषी करार

नई दिल्ली। पिछले तीन दिनों में कोर्ट ने लगातार तीन बड़े मामलों में अहम फैसला सुनाया है, इन तीनों ही फैसलों का सियासी हलकों में खासा असर देखने को मिला है। पहले 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, फिर आदर्श घोटाला और अब चारा घोटाले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिन तीन मामलों में फैसले सुनाए गए उनमें पहले दो मामलों में आरोपियों को जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं तीसरे मामले यानी बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राहत नहीं मिल सकी है। उन्हें चारा घोटाले से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया है, उनकी सजा का ऐलान 3 जनवरी को होगा। एक नजर तीन दिन में सुनाए गए तीन बड़े फैसलों पर...

चारा घोटाले से जुड़े मामले में लालू यादव दोषी करार
बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने शनिवार (23 दिसंबर) को अहम फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में लालू के साथ सह-आरोपी जगन्नाथ मिश्र, विद्या सागर, धुव्र गुप्त समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव समेत 15 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया जाएगा। 89 लाख रुपये के इस घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को कोर्ट से ही 3 जनवरी तक के लिए बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है। लालू यादव को आज चारा घोटाले के जिस केस में दोषी करार दिया गया वो 1996 में बिहार के देवघर कोषागार से अवैध तरीके से पैसे निकालने से जुड़ा। इस केस में कहा गया था लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए देवघर कोषाघर से 89 लाख रुपये निकाले गए थे। इस मामले में लालू के साथ 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था

आदर्श सोसायटी मामले में अशोक चव्हाण को राहत
शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को आदर्श सोसाइटी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर गर्वनर सी. विद्यासागर की ओर से दिए गए मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया। राज्यपाल ने मार्च 2017 में अशोक चव्हाण पर केस चलाने का आदेश दिया था। इस मामले में राहत मिलने पर चव्हाण ने कहा कि हमें हमेशा से देश की न्यायपालिका पर भरोसा था, सच हमेशा सामने आता है। उन्होंने आगे कहा कि इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया था।

2जी स्पेक्ट्रम मामले में बड़ा फैसला
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर गुरुवार को दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। यूपीए सरकार के दौरान चर्चित 2जी घोटाले पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने ए राजा, कनिमोई समेत तमाम आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया। आरोपियों के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि विपक्ष किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाया और उनके खिलाफ सबूत देने में पूरी तरह से विफल रहा है। इस फैसले के बाद तत्कालीन कैग विनोद राय की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए।
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