कुलभूषण जाधव की मां ने दायर की याचिका, पाकिस्तान से रिहाई की मांग
इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की और उन्हें कुलभूषण जाधव की मां की तरफ से दी गई लिखित याचिका को सौंपा।
नई दिल्ली। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना से रिटायर हुए अधिकारी कुलभूषण जाधव की मां की ओर से एक याचिका पाकिस्तान को दी है। इस याचिका में कुलभूषण जाधव की मां ने अपील की है कि उन्हें उनके बेटे मिलने दिया जाए। साथ ही पाकिस्तान सरकार उनके बेटे की रिहाई में सहयोग करे। कुलभूषण जाधव पर जासूसी का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।
बेटे की रिहाई के लिए मां ने की अपील
इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की और उन्हें कुलभूषण जाधव की मां की तरफ से दी गई लिखित याचिका को सौंपा। इस याचिका में कुलभूषण जाधव की मां ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वो उनके बेटे के मामले में हस्तक्षेप करे। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वो अपने बेटे को देखना चाहती हैं, ऐसे में पाकिस्तान सरकार उनके बेटे की रिहाई को लेकर जरूरी कदम उठाए।
भारत सरकार की ओर से बताया गया कि जाधव की मां की ओर से की गई अपील को अपीलीय कोर्ट में भी सौंपा गया है। ये अपील पाकिस्तानी सेना अधिनियम की धारा 133 (बी) के तहत पाकिस्तान के विदेश सचिव को फाइल की गई है, इसमें जाधव की मां के हस्ताक्षर भी हैं। बता दें कि पाकिस्तान में अगर किसी को मौत की सजा सुनाई गई है तो अपीलीय कोर्ट में सजा के 40 दिन के अंदर फिर अपील किया जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से एक बार फिर कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद की अपील की थी लेकिन पाकिस्तान ने इसे मानने से इंकार कर दिया। पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले की मांग को खारिज करते हुए कहा कि द्विपक्षीय समझौते के तहत राजनयिक मदद जासूसों के लिए नहीं बल्कि कैदियों के लिए होती है। इससे पहले भी भारत की ओर राजनयिक मदद की अपील पाकिस्तान से की गई थे जिसे खारिज कर दिया गया था।
इसे भी पढ़ें:- कुलभूषण जाधव को बचाने की अपील भारत ने फिर पाकिस्तान को सौंपी