आधार को पैन कार्ड से जोड़ने का आज आखिरी दिन, जानिए कैसे करें लिंक
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी ने सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आज उसे लिंक करने का आखिरी दिन है। बिना इसे लिंक किए आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकेंगे।
अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो इसके दो तरीके है।

SMS से करें लिंक
आयकर विभाग ने कहा है कि अब लोग अपन आधार को पैन के साथ लिंक करने के लिए एसएमएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयकर विभाग की तरफ से एसएमएस सेवा शुरू की गई है। सबसे पहले आपको अपने फोन में कैपिटल लैटर में यूआईडीपीएएन (UIDPAN) लिखकर स्पेस छोड़कर अपनी आधार संख्या लिखनी होगी और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या लिखनी होगी और इसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा।

वेबसाइट से भी हो सकता है काम
दूसरा तरीका है वेबसाइट के जरिए। इसमें आप सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग की वेबसाइट में अपने लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। अगर पहली बार लॉगइन कर रहे हैं तो पहले आपको खुद को रजिस्टर्ड या साइन अप करना होगा। लॉग-इन करने के बाद एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जिसमें आधार लिंक करने का विकल्प होगा। अगर विंडो न खुले तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।

यहां से करें लिंक
आपको इसके लिए इसमें अपना नाम,जन्म तिथि, लिंग समेत कई अन्य मांगी गई जानकारियां भरनी होगी। फिर उन जानकारी को आधार कार्ड में दी गई अपना जानकारी से मिलाएं। सारे डिटेल्स मैच होने के बाद आधार नंबर डालें और 'लिंक नाउ' पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। ये है वो लिंक- https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html

नहीं किया तो यह होगा नुकसान
अगर आपने 1 जुलाई 2017 तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो आपका पैन रद्द हो सकता है। पैन रद्द हो जाने की वजह से आप आईटीआर दाखिल नहीं कर सकेंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन रद्द नहीं होगा, लेकिन जिनके पास आधार है, उन्हें इसे पैन से लिंक कराना जरूरी है।

रुक सकती है सैलरी
अगर आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो हो सकता है कि आपकी सैलरी समय पर न आए या फिर रुक जाए। ऐसे में अपनी सैलरी पाने में आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है। दरअसल, कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस काटती हैं और पैन न होने की स्थिति में वह ऐसा नहीं कर सकेंगी। ऐसे में सैलरी कर्मचारियों के खाते में भेजने में दिक्कत हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए केंद्र सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब तक संवैधानिक पीठ मामले पर फैसला नहीं देती तब तक इस आदेश पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले न्यायाधीश एके सीकरी और अशोख भूषण की पीठ ने इस मामले में अपना फैसला 4 मई को सुरक्षित रख लिया था।

बना था ये नियम
आपको बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 13 9एए के तहत इस साल 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन (स्थायी खाता संख्या) के आवंटन के मद्देनजर आधार या आधार नामांकन आईडी को अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार के कदम का विरोध करते हुए, सीपीआई नेता बिनोय विश्वम सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ से कहा था कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के आदेश से ऊपर नहीं जा सकता है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड स्वैच्छिक है।

सरकार ने कहा था...
केंद्र की मोदी सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बेंच से कहा था कि पैन का कार्यक्रम संदिग्ध हो गया है क्योंकि यह नकली हो सकता है, जबकि आधार एक "सुरक्षित और मजबूत" प्रणाली है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान नकली नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बेंच से कहा था कि पैन का कार्यक्रम संदिग्ध हो गया है क्योंकि यह नकली हो सकता है, जबकि आधार एक "सुरक्षित और मजबूत" प्रणाली है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान नकली नहीं हो सकती।












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