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अभी भी वेंटिलेटर पर है उन्नाव रेप पीड़िता, नए मेडिकल बुलेटिन में अस्पताल ने दी ये जानकारी

लखनऊ। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल उन्नाव रेप पीड़िता का इलाज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) अस्पताल में चल रहा है। केजीएमयू की ओर से शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे पीड़िता का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। ताजा मेडिकल बुलेटिन में अस्पताल की ओर से बताया गया कि 28 जुलाई से आईसीयू में भर्ती पीड़िता और उनके वकील की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है।

केजीएमयू की ओर से नया मेडिकल बुलेटिन जारी

केजीएमयू की ओर से नया मेडिकल बुलेटिन जारी

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) अस्पताल की ओर से दी जानकारी के मुताबिक, उन्नाव रेप पीड़िता को अभी भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं पीड़िता के वकील बिना वेंटिलेटर के स्वतः सांस ले रहे हैं। उन्हें ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के जरिए आक्सीजन लगी हुई है। पीड़िता की भी गुरुवार को ट्रैकियोस्टोमी की जा चुकी है। उन्हें गुरुवार रात बुखार की शिकायत शुरू हुई है। फिलहाल दोनों मरीजों की हालत नाजुक किंतु स्थिर बनी हुई है। अस्पताल ने बताया कि दोनों मरीजों का इलाज एक्सपर्ट चिकित्सकों की टीम के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है।

पीड़िता अभी भी वेंटिलेटर पर

पीड़िता अभी भी वेंटिलेटर पर

इस बीच उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 5 केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर पीड़िता शिफ्ट करने लायक है तो उसे एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जाए। इस पर पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से अपील की थी कि अभी पीड़िता को लखनऊ में ही रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने के मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

उन्नाव पीड़िता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

उन्नाव पीड़िता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

पीड़िता के परिवार की तरफ से वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीड़िता को लखनऊ के अस्पताल में ही रखा जाए। परिवार की तरफ से कहा गया कि अगर भविष्य में कोई एमरजेंसी परिस्थिति आती है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करने की इजाजत दी जाए। वहीं, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि पीड़ित पहले से बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने के मामले पर अब सोमवार को सुनवाई करेगा, तब तक पीड़िता का इलाज लखनऊ में ही किया जाएगा।

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