केरल 'लव जिहाद' केस, हदिया ने कहा मुझे आजादी चाहिए, जनवरी के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई

केरल लव जेहाद मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले हादिया ने कहा कि धर्म बदलने के लिए उसपर किसी ने दबाव नहीं डाला है।

नई दिल्ली। केरल के कथित लव जेहाद मामले में हदिया चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कोर्ट रूम में पेश हुई। मुस्लिम शख्स से शादी करने वाली हदिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि मुझे मेरी आजादी चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के सामने हदिया ने ये बात कही। चीफ जस्टिस ने जब हदिया से पूछा कि वो अपनी पढ़ाई राज्य के खर्चे पर जारी रखना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि हां, मगर जब मेरे पति मेरा खर्चा वहन कर सकते हैं तो मैं राज्य के खर्चे पर पढ़ाई क्यों करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हदिया अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाएगी और वो कॉलेज हदिया को हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी।

LIVE: केरल लव जेहाद मामले में हदिया कोर्ट रूम पहुंची

इससे पहले हदिया के पति शैफी जहान की ओर से पक्ष रखते हुए कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि हम हदिया की बात नहीं सुन रहे हैं बल्कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों की बात मान रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हदिया खुद मौजूद है तो कोर्ट को उसकी बात सुननी चाहिए न कि एनआईए की। इस बीच एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में 100 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है।

केरल लव जेहाद मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले हादिया ने कहा कि धर्म बदलने के लिए उसपर किसी ने दबाव नहीं डाला है। हदिया ने पत्रकारों से कहा, 'मैं एक मुस्लिम हूं और अपने पति के साथ जाना चाहती हूं, किसी ने मुझपर धर्मपरिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं डाला है।' इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

आपको बता दें कि हदिया की मदद कर रहे समाजसेवी राहुल ईश्वर ने 17 अगस्त को एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें दावा था की हदिया को उसके पिता से खतरा हैं। इस वीडियो में हदिया यह कहते हुए देखी जा सकती है कि उसके पिता उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वीडियो में हदिया को यह कहते हुए सुना जा रहा था, 'आपको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। मैं किसी भी वक्त मारी जाउंगी। मैं जानती हूं कि मेरे पिता गुस्सा में हैं।' गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने 'लव जेहाद' के आरोप में शफीन जहां के साथ उनकी शादी को रद्द करने के बाद उसे उसके माता-पिता के पास भेज दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली अखिला उर्फ हादिया की शादी को केरल हाई कोर्ट कैसे रद्द कर सकता है?

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+