कठुआ मामला: गवाह तालिब हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस, एक हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और हत्या के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट में गवाह तालिब हुसैन की बहन ने याचिका दायर तालिब को हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था जिसके बाद कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

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kathua rape and murder case: sc issues notice to jammu-kashmir govt on habeas corpus petition

कठुआ मामले में गवाह तालिब हुसैन की चचेरी बहन द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि तालिब को हिरासत में टॉर्चर किया जा रहा है। याचिका में ये भी कहा गया है कि तालिब हुसैन को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है। इस लिहाज से वो हैबियस कॉर्पस की याचिका दायर कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने की बात साबित करने को कहा जिसपर याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि तालिब को एक महिला की शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया जबकि एक एफआईआर पर तालिब को अग्रिम जमानत मिली हुई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो हिरासत के लिए याचिका नहीं दायर कर रहे हैं बल्कि हिरासत में जो टॉर्चर किया जा रहा है उसको लेकर कोर्ट आए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।

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