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कठुआ रेप केस में किसे मिली कौन सी सजा, जानिए क्या था उनका रोल

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के बहुचर्चित कठुआ रेप और हत्या केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पठानकोट ने कठुआ में नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के सात आरोपियों में से छह को दोषी ठहराया, बाद में कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन और आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। देश को झकझोर के रख देने वाले इस मामले में इन-कैमरा ट्रायल 3 जून को समाप्त हुआ। जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सजा का ऐलान किया।

तीन दोषियों को उम्रकैद, तीन को 5-5 साल की सजा

तीन दोषियों को उम्रकैद, तीन को 5-5 साल की सजा

कठुआ रेप और मर्डर मामले में सोमवार को पठानकोट कोर्ट ने जिन 6 आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान सांजी राम, प्रवेश कुमार, दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) दीपक खजुरिया का नाम है, उन्हें कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO)सुरेंद्र वर्मा समेत दो पुलिसकर्मी तिलक राज और आनंद दत्ता को भी पठानकोर्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया। उन्हें 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में सातवें आरोपी सांजी राम के बेटे विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। जानिए, किन धाराओं में दोषी करार दिए गए सभी 6 आरोपी...

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कठुआ के दोषियों को किन धाराओं में हुई सजा

कठुआ के दोषियों को किन धाराओं में हुई सजा

कठुआ केस मेें मुख्य आरोपी सांजी राम को धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) और 376-D (गैंगरेप) दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दीपक खजुरिया को 120B, 302, 334, 376D, 363, 201, 343 के तहत दोषी करार दिया गया, उसे उम्रकैद की सजा के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोषी परवेश को धारा 120B, 302, 376 को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। पुलिसकर्मी सुरेंद्र कुमार, तिलक राज और आनंद दत्ता को धारा 201 के तहत दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पचास-पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है।

कठुआ केस: जानिए, क्या था पूरा मामला

कठुआ केस: जानिए, क्या था पूरा मामला

कठुआ मामले में दायर 15 पन्नों की चार्जशीट के अनुसार, पिछले साल 10 जनवरी को आठ साल की बच्ची का अपहरण किया गया। कथित तौर पर बच्ची के साथ लगातार चार दिनों तक छेड़छाड़ और सामूहिक बलात्कार किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। चार्जशीट के अनुसार बच्ची का अपहरण उस समय किया गया जब वो घोड़े चराने के लिए गई थी। बच्ची के साथ हुई दिल दहला देने वाली इस घटना से देशभर में काफी हंगामा मच गया था। कठुआ गैंगरेप मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, साथ ही इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पठानकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया था। घटना के करीब 17 महीने बाद कोर्ट ने इस केस में फैसला सुना दिया है। इसमें 3 दोषियों को उम्रकैद और तीन को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। वहीं एक आरोपी बरी कर दिया गया है।

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English summary
Kathua rape case: Know Framed Charges on Six including police constable, SPO convicted, Pathankot Court.
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