आज होगा कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला, लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज यानि 23 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। कार्ति चिदंबरमपर आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं।

Karti Chidambarams bail plea pronounce order by Delhi High Court today

कार्ति चिदंबरम के वकीलों की ओर से दलील दी गई है कि सीबीआई कर्ति चिदंबरम से पूछताछ कर चुकी है। इसलिए अब कार्ति को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा एजेंसी भी अब उनकी हिरासत नहीं चाहती है।

हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट में ज़मानत को लेकर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने कार्ति की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि अगर कार्ति को जमानत दी गई तो वो केस के साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं।

कार्ति पर आरोप लगे हैं कि साल 2007 में उनके पिता पी. चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को करीब 305 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से मंजूरी लेने में गड़बड़ी की गई।

पटियाला हाउस कोर्ट में CBI ने कहा कि अभी तक हिरासत में पूछताछ के दौरान, सीबीआई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम रही, हालांकि रूटीन केस सवालों के जवाब देने से अभियुक्त बचते रहे। वहीं कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि तर्क दिया गया है कि सीबीआई ने अतिरिक्त रिमांड के लिए आवेदन में कोई कारण नहीं लिखा है।

कार्ति और इंद्राणी मुखर्जी से कुल मुलाकात 25 मिनट की थी। पिछले 5 दिनों में लगभग 2 घंटे तक लंबी पूछताछ थी और आगे की हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है।

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