CBI कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका, वीजा घोटाला मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सीबीआई की अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
नई दिल्ली, 03 जून: सीबीआई की अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पिछले सप्ताह दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को जारी किए गए वीजा से जुड़े कथित घोटाले में मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।
सीबीआई और ईडी ने की छापेमारी
इस मामले में कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी हुई थी। इस दौरान जांच दल ने उनसे पूछताछ करते हुए कई दस्तावेज जब्त किए थे। जिससे नाराज कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखा था। साथ ही सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ शिकायत की थी।
लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र
कार्ति चिदंबरम का दावा था कि सीबीआई ने पूछताछ और छापेमारी के दौरान उनके संसदीय विशेषाधिकार का घोर उल्लंघन किया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है कि सीबीआई ने संसदीय विशेषाधिकार का घोर उल्लंघन किया है। मेरी संसदीय समिति के कागजात जो आईटी समिति से संबंधित हैं, तलाशी के दौरान जब्त कर लिए गए। ये संसदीय कार्यवाही से जुड़े गोपनीय कागजात हैं, जिसे लेने का अधिकार किसी को नहीं है।












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