सुप्रीम कोर्ट के पद्मावत रिलीज करने के आदेश पर करणी सेना का ऐलान, फिल्म हॉल पर कर्फ्यू लगा दे जनता
पद्मावत को रिलीज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करनी सेना का ऐलान, फिल्म हॉल पर जनता कर्फ्यू लगा दे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फिल्म 'पद्मावत' को सभी राज्यों में रिलीज करने का आदेश देने के बाद भी करणी सेना और कई भाजपा नेताओं का विरोध जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद सिंह कालवी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में कहा, 'पूरे देश के सामाजिक संगठनों से अपील करूंगा 'पद्मावत' चलनी नहीं चाहिए. फिल्म हॉल पर जनता कर्फ्यू लगा दे।' हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है 'सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुने बिना ही फैसला दे दिया लेकिन हम फिर भी फैसले का सम्मान करते हैं. हम आदेश को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इसके खिलाफ अपील हो सकती है।' फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी।
'फिल्म रिलीज होगी तो देश टूटेगा'
भारतीय जनता पार्टी से कुछ समय पहले इस्तीफा देने वाले और 'पद्मावत' के कलाकारों को मारने पर ईनाम का ऐलान करने वाले सूरज पाल अम्मू ने कहा है कि चाहे फांसी पर लटका दो लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। अम्मू ने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट ने लाखों-करोड़ों लोगों, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा चाहे मुझे फांसी लगा दो। यह फिल्म रिलीज होगी तो देश टूटेगा।'
वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि वो उच्चतम न्यायलय के फैसले का वो स्वागत करते हैं। इसस तरह से किसी फिल्म को रोकना, कलाकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाने और शान्ति बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिएं।
25 जनवरी को रिलीज होगी पद्मावत
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' अब सभी राज्यों में रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों को आदेश दिया है कि फिल्म को सेंसर से सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसे रिलीज से नहीं रोका जा सकता है। कई राज्यों के फिल्म को बैन किए जाने के बाद 'पद्मावत' के मेकर्स ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद बैन करने कर चुके थे।
राज्यों का फिल्म पर प्रतिबंध, संघीय ढांचें पर हमला
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 'पद्मावत' को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है, ऐसे में राज्य इसे बैन नहीं कर सकते। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि सभी राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने और पूरे भारत में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूर्स की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि, 'यदि राज्य फिल्म पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो यह संघीय ढांचें को नष्ट कर रहा है। यह एक गंभीर मामला है। अगर किसी को कोई समस्या है, तो वह राहत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकता है।' हरीश साल्वे ने कहा कि वो केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि राज्य सरकारों को प्रभावी कदम और समाधान देने के लिए निर्देश दें।'
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देश के सभी राज्यों में रिलीज होगी फिल्म 'पद्मावत'