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हिजाब विवादः मैसूर में धारा 144 लागू, रविवार तक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध

मैसूर। स्कूलों व कॉलेजो में हिजाब पहनने के समर्थन को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच हिजाब विवाद को देखते हुए मैसूर पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार तक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही शहर में धारा 144 लागू कर दी है। नगर पुलिस आयुक्त चंद्रगुप्ता ने एक आदेश जारी कर कहा कि 12 फरवरी को सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 10 बजे तक ये आदेश लागू रहेगा। इस दौरान जिले में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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    दरअसल, हिजाब का विरोध 4 फरवरी को कर्नाटक के उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में शुरू हुआ था। विरोध प्रदर्शन के दौरान, कुछ छात्रों को इस महीने की शुरुआत में मुस्लिम महिलाओं द्वारा कथित तौर पर हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

    वहीं कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के बीच बड़ा फैसला किया है और घोषणा की है कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेज बुधवार, 16 फरवरी तक बंद रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि उन्होंने 16 फरवरी तक कॉलेज बंद रखने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकिउच्च न्यायालय हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखा है।

    कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीसीटीई) के तहत उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेजों से संबंधित विश्वविद्यालय 16 फरवरी तक बंद रहेंगे। उडुपी जहां से हिजाब समर्थक और विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे, वहां सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। जिले में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है।

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