Karnataka: हुबली-धारवाड़ ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव का रास्ता साफ, HC ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली, 30 अगस्त। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्थानीय ईदगाह के मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने देर रात 1 बजकर 45 मिनट पर याचिका खारिज करने आदेश जारी किया।

Karnataka High Court

बुधवार से शुरू होने वाले गणेश उत्सव को देकते हुए ये कर्नाटक में ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति को चुनौती देने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले बेंगलुरु के चामराजपेट स्थित ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के पारंपरिक उत्सव को लेकर कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। इन दोनों मामलों में दोनों अदालतों ने आज ही निर्णय दिया।

कर्नाटक हाईकोर्ट में हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। जिससे गणेश चतुर्थी के दिन यहां होने वाले पारंपरिक गणेश उत्सव हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में मानाए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

वहीं बेंगलुरु के चामराजपेट स्थित ईदगाह मैदान में हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती दी गई थी। वहां तैयारियां लगभग अंतिम दौर में थीं। मामले में याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में यथास्थिति का आदेश दिया है। जिसके बाद चामराजपेट ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव नहीं मनाया जा सकेगा।

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