MUDA Scam: कर्नाटक HC का विशेष अदालत को निर्देश, इस तारीख तक न करें सिद्दारमैया के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को जनप्रतिनिधियों के लिए बनी विशेष अदालत को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन घोटाले से संबंधित शिकायतों के संबंध में अपनी कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित है।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना, जिन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की अगुवाई की, और स्पष्ट किया कि कोई निषेधाज्ञा नहीं दी गई है। याचिका 16 अगस्त के राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देती है, जिन्होंने 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी थी।

अपनी याचिका में सिद्धारमैया ने तर्क दिया कि मंजूरी आदेश उचित विचार के बिना जारी किया गया था, जिससे वैधानिक आदेशों और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपाल के फैसले ने मंत्रिपरिषद की सलाह को नजरअंदाज कर दिया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्यपाल का निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर और प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बाहरी कारकों से प्रभावित था और अन्य राहतों के साथ-साथ 'विवादित' आदेश को रद्द करने की मांग की।
राज्यपाल का आदेश प्रदीप कुमार एस. पी., टी. जे. अब्राहम और स्नेहामायी कृष्णा की याचिकाओं के बाद आया, जिसमें सिद्धारमैया की पत्नी, पार्वती को मूडा द्वारा वैकल्पिक साइट आवंटित करने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी का अनुरोध किया गया था।
अब्राहम और कृष्णा जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालय में पहुंचे हैं, जिसकी सुनवाई शुरू में मंगलवार और बुधवार के लिए निर्धारित की गई थी। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, 'चूकि इस न्यायालय द्वारा मामला सुना जा रहा है और दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख तक, संबंधित न्यायालय अपनी कार्यवाही स्थगित कर देगा'
वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धारमैया की ओर से अदालत के सामने दलीलें पेश कीं, जबकि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपाल की ओर से पेश हुए।
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