सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विश्वासमत के लिए 15 बागी विधायक बाध्य नहीं

नई दिल्ली। कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वासमत के लिए 15 बागी विधायक बाध्य नहीं हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा स्पीकर अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। दरअसल, इन 15 विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा इस्तीफा स्वीकार ना किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।

Karnataka crisis: Supreme Court order in rebel MLAs case live updates

पढ़ें, पल-पल का अपडेट

LIVE Feed
Jul 17, 2019, 11:24 AM IST

मुकुल रोहतगी- कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत फैसला बाद में दिया जाएगा
सीएम ने अपना जनादेश खो दिया है, जब कोई बहुमत नहीं है तो उन्हें कल इस्तीफा देना चाहिए। मैं SC के फैसले का स्वागत करता हूं
Jul 17, 2019, 11:22 AM IST

येदुरप्पा- सीएम ने जनादेश खो दिया है, जब कोई बहुमत नहीं है तो उन्हें कल इस्तीफा देना चाहिए। मैं SC के फैसले का स्वागत करता हूं
Jul 17, 2019, 11:09 AM IST

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले येदुरप्पा- निश्चित रूप से सरकार नहीं चलेगी क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है
Jul 17, 2019, 11:06 AM IST

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के फैसले के बारे में बताया- सभी 15 विधायकों को छूट दी गई है कि वे चाहें तो कल सदन में जा सकते हैं या नहीं
Jul 17, 2019, 11:05 AM IST

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के फैसले के बारे में बताया- कल 15 विधायकों को सदन में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
Jul 17, 2019, 10:57 AM IST

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने श्री श्रृंगेरी शंकर मठ में प्रार्थना की
Jul 17, 2019, 10:51 AM IST

CJI रंजन गोगोई ने कहा- स्पीकर को निश्चित समयसीमा में फैसला करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता
Jul 17, 2019, 10:45 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बागी एमएलए पर विश्वासमत के दौरान मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं बनाया जा सकता है
Jul 17, 2019, 10:44 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्पीकर अपने हिसाब से इस्तीफे पर फैसला ले सकते हैं
Jul 17, 2019, 10:44 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए
Jul 17, 2019, 10:41 AM IST

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बागी विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर खुद फैसला ले सकते हैं
Jul 17, 2019, 10:32 AM IST

बीएस येदुरप्पा- हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इस्तीफा देने वाले विधायक प्रभावित नहीं होंगे। कल सीएम विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, वे बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे
Jul 17, 2019, 10:22 AM IST

बागी विधायकों की याचिका पर कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
Jul 17, 2019, 8:39 AM IST

सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई रंजन गोगोई ने फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था
Jul 17, 2019, 8:37 AM IST

राजीव धवन ने कहा था- सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह की याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए
Jul 17, 2019, 8:37 AM IST

राजीव धवन ने कहा था- स्पीकर को आंखें मूंदकर नहीं बैठना चाहिए जब 11 लोगों को टारगेट कर सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ की साजिश रची जा रही हो। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं
Jul 17, 2019, 8:37 AM IST

सीएम कुमारस्वामी की तरफ से वकील राजीव धवन ने कहा- इनके इस्तीफे के पीछे की वजह जानना महत्वपूर्ण है, जब स्पीकर से मिलना था तो वे मुंबई चले गए।
Jul 17, 2019, 8:36 AM IST

इसपर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब अयोग्य होने पर सुनवाई जारी है तो विधायक इस्तीफा कैसे दे सकते हैं
Jul 17, 2019, 8:35 AM IST

सीजेआई ने स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अगर आप इस्तीफे पर फैसला कर सकते हैं, तो लीजिए, पिछले साल हमने 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया तो आपने आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि वो आपके हक में था
Jul 17, 2019, 8:35 AM IST

सीजेआई ने कहा कि हम ये तय नहीं करेंगे कि स्पीकर को इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए या नहीं, हम केवल ये देख सकते हैं कि संवैधानिक रूप से स्पीकर पहले किस मुद्दे पर फैसला ले सकते हैं
Jul 17, 2019, 8:35 AM IST

मुकुल रोहतगी ने बागी विधायकों की ओर से कहा, 'मैं विधायक बने रहना नहीं चाहता। कोई मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए
Jul 17, 2019, 8:35 AM IST

मुकुल रोहतगी ने कहा था कि स्पीकर मनमाने ढंग से इस्तीफा मंजूर करने के बजाय अयोग्य ठहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास कोई ठोस तथ्य ना हो, तब तक इस मामले में जांच नहीं हो सकती है
Jul 17, 2019, 8:34 AM IST

सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में अयोग्यता की कार्रवाई अनुचित है। उन्होंने कहा कि स्पीकर से मीटिंग के बाद बागी विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था

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