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कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने हुबली दंगाइयों के खिलाफ लीगल केस वापस लिया

Karnataka News: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 16 अप्रैल, 2022 को हुबली शहर में पुलिसकर्मियों पर पत्थर मारने के आरोप में भीड़ पर मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अंजुमन-ए-इस्लाम की गृह मंत्री जी. परमेश्वरा को एक याचिका के बाद स्वीकृत किए गए 43 मामलों को वापस लेने का हिस्सा है।

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केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे तुष्टीकरण करार दिया। "दुर्भाग्य से, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की हद पार कर गई है। उन्होंने यूएपीए मामले के तहत मामला वापस ले लिया है, जबकि मामला एनआईए अदालत में है," जोशी ने कहा। उन्होंने कहा कि राज्य इस तरह का मामला वापस ले सकता है, इस पर उनको यकीन नहीं होता।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार के पास कुछ मामलों को वापस लेने का अधिकार है। "गृह मंत्री के नेतृत्व में एक कैबिनेट उपसमिति है, उनके विवेक के अनुसार उन्होंने फैसला लिया है और मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है," उन्होंने समझाया। सिद्धारमैया ने हुबली में इस फैसले के विरोध में भाजपा की योजनाओं को खारिज करते हुए कहा कि वे अक्सर झूठे मुद्दों पर विरोध करते हैं।

जानें पूरा मामला

यह घटना 16 अप्रैल, 2022 को रात 10:30 बजे के आसपास पुरानी हुबली शहर पुलिस स्टेशन के पास एक अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 150 व्यक्तियों के एकत्र होने से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि यह समूह एक आरोपी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपमानजनक सामग्री से नाराज था और मांग कर रहा था कि पुलिस आरोपी को उनके हवाले कर दे।

भीड़ ने कथित तौर पर आरोपी की रक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हिंसा करने की धमकी दी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ नारे लगाए। एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा उन्हें तितर-बितर करने के प्रयासों के बावजूद तनाव बढ़ गया, जिससे अधिकारियों पर पत्थरों और लाठियों से हमला हुआ। घटना के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सरकारी और निजी दोनों तरह के वाहनों को क्षति पहुंची।

कानूनी कार्यवाही

इन घटनाओं के बाद, पुरानी हुबली शहर पुलिस ने दंगा, हत्या के प्रयास, सरकारी अधिकारियों पर हमला और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) भी शामिल है, दर्ज किए। इस मामले को वापस लेने से कर्नाटक के भीतर महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस छिड़ गई है।

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