दिल्ली हिंसा: कोर्ट ने आरोपियों को चार्जशीट भेजने का दिया निर्देश, 21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसक झड़प मामले में आज कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ से दंगे के आरोपियों के खिलाफ फाइल चार्जशीट का संज्ञान लिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह चार्जशीट में आरोपी ठहराए गए लोगों को आरोप पत्र की एक कॉपी भेजे। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर का दिन तय किया है। बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने कड़कड़डुमा कोर्ट में 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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सूत्रों के अनुसार पुलिस की चार्जशीट में ताहिर हुसैन, मोहम्मद परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास, सैफी खालिद, इशरत जहां, मीरान हैदर, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, शाहदाब अहमद, नताशा नरवाल, देवांगना कलीता, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान का नाम शामिल है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत को बताया कि चार्जशीट में आरोपियों के सीडीआर (कॉल डेटा-रिकार्ड) और वॉट्सऐप चैट को आधार बनाया गया है।
हाल ही में इस मामले में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले दिए भाषण और आरोपियों के साथ हुई बातचीत के कॉल रिकार्ड व मीटिंग और आरोपियों के बयानों में साजिशकर्ता बताते हुए उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है। उमर खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई है। सूत्रों के मुताबिक उमर खालिद को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया कि दिल्ली पुलिस को 23 फरवरी और 1 मार्च के बीच के दंगा प्रभावित क्षेत्रों के बंद सर्किट टीवी (सीसीटीवी) फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया जाए।
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