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सिख दंगा 1984: जस्टिस धींगरा के नेतृत्व में दोबारा होगी 186 मामलों की जांच

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों में दोबारा जांच कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच के लिए एक एसआईटी की है। रिटायर्ड जस्टिस शिव नारायण धींगरा को एसआईटी का चेयरमैन बनाया गया है। एसआईटी में जस्टिस धींगरा के अलावा रिटायर्ड आईपीएस राजदीप सिंह और मौजूदा आईपीएस अभिषेक दुलार को सदस्य बनाया गया है। ये जांच समिति दो महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों की सुनवाई दोबारा शुरू किए जाने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति के गठन करने का भी आदेश दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रस्तावित विशेष जांच दल (एसआईटी) के लिए केंद्र से समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भी मांगा था।

186 मामले बिना जांच के बंद किए गए थे

186 मामले बिना जांच के बंद किए गए थे

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियुक्त पर्यवेक्षी निकाय ने पाया है कि 241 मामलों में से 186 मामले बिना जांच के बंद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पर्यवेक्षी संस्था की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जिसे नंबर लॉक सिस्टम के साथ एक चमड़े के बॉक्स में पेश किया गया था। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिख समुदाय के खिलाफ दंगे भड़क गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी

सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिख दंगों से जुड़े केस और उनकी स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि हिंसा से जुडे 650 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें से 293 केसों की एसआईटी ने जांच की थी। रिकॉर्ड की जांच के बाद 650 में से 239 केस एसआईटी ने ने बंद कर दिए थे, जिनमें 199 केस सीधे बंद कर दिए गए थे।

English summary
Justice Shiv Narayan Dhingra to head the committee which will re-investigate 186 cases related to the 1984 anti-Sikh riots
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