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DY चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद संजीव खन्ना संभालेंगे पद, 51वें CJI के रूप में 11 नवंबर को लेंगे शपथ

New CJI Sanjiv Khanna: जस्टिस संजीव खन्ना आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाएंगी। जस्टिस खन्ना हाल ही में सेवानिवृत्त हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक रहेगा। 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद केंद्र ने 24 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति की घोषणा की।

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    DY चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद संजीव खन्ना संभालेंगे पद, 51वें CJI के रूप में ली शपथ

    जस्टिस खन्ना जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल को बरकरार रखने और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने सहित कई ऐतिहासिक फैसलों में भूमिका निभाई है। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने का भी समर्थन किया, जिसने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया।

    Justice Sanjiv Khanna

    तीस हजारी कोर्ट में की वकालत

    14 मई, 1960 को जन्मे जस्टिस खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। वे 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ अधिवक्ता बने, शुरुआत में उन्होंने तीस हजारी जिला न्यायालय में वकालत की और फिर दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। उनके कानूनी करियर में आयकर विभाग के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए स्थायी वकील के रूप में काम करना शामिल है।

    पिता दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस

    जस्टिस खन्ना एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं; उनके पिता दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस देव राज खन्ना थे, और उनके चाचा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एचआर खन्ना थे। उनके चाचा ने 1976 में भारत के आपातकाल के दौरान एक विवादास्पद फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया था।

    कई ऐतिहासिक फैसलों के हिस्सा

    जस्टिस खन्ना के ऐतिहासिल फैसलों में से एक है चुनावों में ईवीएम की सुरक्षा पर उनका रुख। 26 अप्रैल को, उन्होंने एक बेंच का नेतृत्व किया, जिसने ईवीएम में हेरफेर के बारे में चिंताओं को खारिज कर दिया और पेपर बैलेट पर वापस जाने के आह्वान को खारिज कर दिया। उन्होंने तत्कालीन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी दी, जिससे उन्हें आबकारी नीति घोटाले के आरोपों के बीच लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने की अनुमति मिली।

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