200 दिनों से ज्यादा लापता JNU स्टूडेंट नजीब को अब खोजेगी CBI
अदालत ने कहा है कि सीबीआई की जांच पर एक अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाएगी और यह अधिकारी डीआईजी रैंक से नीचे नहीं होगा।
नई दिल्ली। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी मामले की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने अब सीबीआई को दे दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले की गयी प्रगति पर असंतोष जाहिर किया और मामले को सीबीआई को भेज दिया। इस पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि नजीब अहमद को लापता हुए 200 से ज्यादा दिन हो चुके है। नजीब की मां और कई अन्य संगठन कई बार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था ताकि मामले पर नए सिरे से गौर किया जाए। वहीं बीते शुक्रवार को न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस की जांच में प्रगति को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे दिल्ली पुलिस इस मामले से बच निकलने का रास्ता ढूंढ़ रही है और जांच के नाम पर अंधेरे में तीर चला रही है।
क्या कहा अदालत ने
अदालत ने कहा है कि सीबीआई की जांच पर एक अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाएगी और यह अधिकारी डीआईजी रैंक से नीचे नहीं होगा। इस मामले को सीबीआई को सौंपने के दौरान अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि दिल्ली पुलिस ने अदालत द्वारा दिए गए सभी सुझावों और सलाहों का पालन किया है। कोर्ट ने कहा कि आज नजीब है, कल कोई और भी हो सकता है। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि छात्र किसी एक राजनीतिक संगठन या समाज से है? पुलिस केवल इसलिए किसी संदिग्ध से पूछताछ करने से बच रही है क्योंकि वे किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं।
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