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लालू यादव को बड़ी राहत, चारा घोटाला मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

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रायपुर, 17 अप्रैल: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी है। लालू यादव ने दुमका कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए अपनी जमानत याचिका दायर की थी।

RJD leader Lalu Prasad Yadav

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Lalu Yadav को चारा घोटाले के दुमका कोषागार केस में Ranchi High Court से मिली Bail | वनइंडिया हिंदी

वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लागू की है, जिसके तहत लालू यादव बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा ना ही अपना पता और संपरख सूत्र बदलेंगे। वहीं एक लाख रुपये का बेल बांड देना होगा और जुर्माने में दस लाख रुपये भरने होंगे। बता दें कि यह दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकाले गए थे। इस केस में 11 मई 2000 को पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी।

भगवान की शरण में लालू प्रसाद यादव का परिवार, बेटों ने की पूजा तो बेटी ने रखा रोज़ाभगवान की शरण में लालू प्रसाद यादव का परिवार, बेटों ने की पूजा तो बेटी ने रखा रोज़ा

लालू को चारा घोटाले के पहले मामले में साल 2013 में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं घोटाले के दूसरे केस में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तीसरे मामले में लालू को चाईबासा ट्रेजरी से अवैध रकम निकालने के लिए पांच साल की सजा दी गई थी। दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत मिलने के बाद अब लालू प्रसाद यादव जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चाईबासा और देवघर ट्रेजरी से अवैध रकम निकाली मामले में उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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English summary
Jharkhand High Court grants bail to RJD leader Lalu Prasad Yadav in Fodder scam case
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