जयललिता के 10 साल तक चुनाव न लड़ने पर अधिसूचना जारी
चेन्नई। तमिलनाडु की पूर्व मुख्मंत्री जे. जयललिता 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तमिलनाडु विधानसभा की ओर से इस बाबत एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता को विधानसभा सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया कि जयललिता जिस श्रीरंगम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह उनके दोषी ठहराए जाने तारीख से खाली मानी जाएगी।

गौरतलब है कि जयललिता आय से अधिक संपत्ति के 18 साल पुराने मामले में दोषी पाई गई हैं। उन्हें बेंगलुरू की स्पेशल कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये के फाइन के अलावा 4 साल जेल की भी सजा सुनाई गई थी। गजट अधिसूचना में कहा गया, विधानसभा सदस्य सेल्वी जे. जयललिता पर दोष साबित होने के कारण, वह दोषी ठहराए जाने की तारीख 27 सितंबर 2014 से अपनी सजा (4 साल) के समय तक तमिलनाडु विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य हैं।
कहा कि वह जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत रिहाई के बाद 6 साल की समयावधि तक अयोग्य रहेंगी।












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