16 माह बाद जेल से निकले जगनमोहन, नहीं जा सकते हैदराबाद से बाहर
हैदराबाद। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 16 महीनों से अधिक समय हिरासत में गुजारने के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने जगन की जमानत याचिका पर फैसला पिछले सप्ताह ही सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जमानत याचिका मंजूर करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश यू दुर्गाप्रसाद राव ने जगन को अदालत की इजाजत के बगैर हैदराबाद से बाहर न जाने एवं जांच में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया।
कड़प्पा से सांसद जगन को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले वर्ष 27 मई को गिरफ्तार किया था। जगन को चंचलगुड़ा केंद्रीय कारागार से मंगलवार को रिहा किए जाने की उम्मीद है। अदालत ने जगन को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया। जगन के वकील अशोक रेड्डी ने अदालत से बाहर पत्रकारों को बताया कि हम आज जमानत राशि जमा नहीं कर पाएंगे। कल अदालत की कार्यवाही के पहले घंटे में हम जमानत दे देंगे।

इनमें से पांच आरोपपत्र इसी महीने में दाखिल किए गए। जगन के खिलाफ इससे पहले पिछले 16 महीनों की सुनवाई के दौरान निचली अदालत, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थी। सीबीआई ने जगन को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने हालांकि न्यायालय को यह भी बताया कि उसने जगन के खिलाफ जांच पूरी कर ली है। सीबीआई ने न्यायालय को यह भी बताया कि उसे मामले में आरोपी कई कंपनियों के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिले हैं।












Click it and Unblock the Notifications