जम्मू और कश्मीर ने कठुआ जिले में कूल लिप स्मोकलेस तंबाकू की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कठुआ ज़िले में धूम्रपान रहित तंबाकू उत्पाद कूल लिप के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय, तत्काल प्रभाव से लागू है, जो बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं, खासकर बच्चों और युवाओं के बीच को संबोधित करता है। अधिकारियों ने स्थानीय दुकानों में इस उत्पाद की बढ़ती व्यापकता और छात्रों द्वारा इसके उपयोग की सूचना दी है।

कठुआ के ज़िलाधिकारी राजेश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। इस निर्देश का उद्देश्य कूल लिप पर अगली सूचना तक प्रतिबंध लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना है। यह प्रतिबंध बच्चों में उत्पाद के इस्तेमाल के बाद नशा होने की रिपोर्ट के बाद लगाया गया है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा है।
प्रवर्तन उपाय
अधिकारियों, जिनमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और नामित खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं, को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के खंड 2.3.4 के अनुरूप है, जो खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटीन को एक घटक के रूप में प्रतिबंधित करता है।
स्वास्थ्य जोखिम
ज़िलाधिकारी ने कूल लिप से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डाला, जिसमें कैंसरकारी प्रभाव और प्रतिकूल मौखिक स्वास्थ्य प्रभाव शामिल हैं। इन चिंताओं के कारण कठुआ ज़िले में ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आदेश प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है।
उत्पाद विवरण
कूल लिप एक धूम्रपान रहित तंबाकू उत्पाद है जो छोटे पाउच में उपलब्ध है। उपयोगकर्ता इसे उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए अपने होंठ के नीचे रखते हैं। यह प्रतिबंध माता-पिता, शिक्षकों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों की बढ़ती चिंता को दर्शाता है कि इसका बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।
With inputs from PTI












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