Italian marines case: केरल सीएम पिनारयी ने कहा- केन्‍द्र सरकार इटली में निष्पक्ष सुनवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएं

Italian marines case: केरल सीमएम ने कहा- केन्‍द्र सरकार इटली में निष्पक्ष सुनवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएं

नई दिल्ली।केरल के मुख्‍यमंत्री पिनारयी विजयन ने कहा कि इटली मरीन्‍स केस में निष्‍पक्ष ट्रायल होना चाहिए। इस संबंध में केरल सीएम ने पीएम नरेन्‍द्र मोदी को पत्र लिखा और कहा कि इतालवी मरीन्स मामले में इटली में निष्पक्ष परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएं।

पिनारयी
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो भारतीय नागरिकों के खिलाफ किए गए गंभीर अपराध को देश में 'न्याय' के लिए नहीं लाया जा रहा है और यह मामला शुरू से ही अधिक सतर्क और संवेदनशील संचालन के लायक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र दिखाया जिसमें फरवरी 2012 में इटली के नौसैनिकों द्वारा दो भारतीय मछुआरों की शूटिंग के संबंध में भारत सरकार से इटली में निष्पक्ष परीक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी कानून सागर (ITLOS) ने इस हफ्ते की शुरुआत में फैसला सुनाया था कि केरल के पास पानी से दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने वाले इतालवी नौसैनिकों को 'प्रतिरक्षा' रखा गया था और इसलिए भारत नहीं बल्कि इटली में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो भारतीय नागरिकों के खिलाफ किए गए गंभीर अपराध को देश में 'न्याय' के लिए नहीं लाया जा रहा है और यह मामला शुरू से ही अधिक सतर्क और संवेदनशील हैंडलिंग के लायक है।

बता दे शुक्रवा को केरल के मुख्‍यमंत्री सीएम पिनारयी विजयन ने साफ कर कर दिया है कि इटली नौसैनिकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर मामला वो वापस लेने के पक्ष में नहीं है। सीएम पिनारयी विजयन ने कहा कि वोइस बारे में केंद्र सरकार को सूचित करेंगे। बता दें 15 फरवरी 2012 को केरल में इटली के मरीन्स ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है। दोनों मरीन की गोली से दो भारतीय मछुआरों की मौत और इस मामले में भारत कि हितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इटली को हर्जाना चुकाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है। लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे।

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