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अब पीएफ निकालना होगा मुश्किल, सरकार ला रही है नये नियम?

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नई दिल्ली। अब रिटायरमेंट की सीमा से पहले पीएफ निकालना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि सरकार अब पीएफ निकालने के नियम में बदलाव करने का प्लान कर रही है। अगर यह नियम पारित हो गया तो प्रत्येक व्यक्ति 58 साल की उम्र तक 75 फीसदी ही पीएफ निकाल सकता है जबकि अभी जो नियम चल रहा है उसके हिसाब से इंसान कभी भी अपने पीएफ का पैसा निकाल सकता है।

नये प्रस्तावित नियम को श्रम मंत्रालय को भेज दिया गया है जिस पर सरकार आने वाले 15 दिनों के अंदर मुहर लगा सकती है। इस नये नियम के पीछे सरकार की मंशा यह है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई को अपने वृद्धावस्था के लिए बचाकर रखें ना कि इसे किसी काम हेतू खर्च कर दें और बाद के दिनों मे उन्हें किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़े।

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गौरतलब है कि वर्तमान में 1.3 करोड़ वार्षिक दावों में से 65 लाख से ज्यादा पीएफ पूरी निकासी के लिए होते हैं। अगर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो सरकार का कहना है कि निश्चित रूप से दावों की संख्या आधी हो जायेगी।

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English summary
The government is looking to cap premature provident fund withdrawals at 75 percent for EPFO subscribers at any given time until the age of 58.Under the existing provisions, Employees Provident Fund Organisation subscribers can withdraw the entire amount by showing not employed anywhere for two months.
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