IT विभाग ने पैन और आधार लिंक मामले में जारी किया स्पष्टीकरण, कहा- इन मामलों पर करेंगे गौर
PAN Aadhaar Link: आयकर विभाग ने 30 जून को समय सीमा खत्म होने से पहले पैन और आधार लिंक कराने के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने बताया कि जिन मामलों में फीस पेमेंट और लिंक करने के लिए स्वीकृति मिल गई हो लेकिन लिंक करने की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी न हुई हो, तो उन मामलों पर गौर करेंगे।
पैन को आधार से जोड़ते समय, जनसांख्यिकीय मिस मौच के कारण गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए लोग नाम,
जन्म की तारीख और लिंग को ध्यान रखने की जरूरत है।

किसी भी जनसांख्यिकीय मिसमैच के मामले में पैन और आधार को आसानी से जोड़ने की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है और इसका लाभ पैन सेवा प्रदाताओं (प्रोटीन और यूटीआईआईटीएसएल) के समर्पित केंद्रों पर लिया जा सकता है।
बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ाया गया था। इससे पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च थी, जिसे 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसे में जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसे में आपको मिलने वाले कई सुविधाएं बंद हो जाएंगी।
वहीं, आयकर विभाग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उम मामलों में फीस पेमेंट और लिंक करने के लिए स्वीकृति मिल गई हो लेकिन लिंक करने की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी न हुई हो, तो उन मामलों पर गौर करेंगे। अर्थात आयकर विभाग उन मामलों को फिर से देखेंगे। उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
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