पाकिस्तान में फंसी उजमा लौटेगी हिंदुस्तान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी इजाजत
मजबूरन पाकिस्तान में शादी करने वाली भारतीय महिला उज़मा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भारत जाने की इजाजत दी है।
नई दिल्ली। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय महिला उजमा को स्वदेश लौटने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने उजमा को बाघा बॉर्डर तक सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बीती आठ मई को उजमा ने आरोप लगाया था कि बंदूक की नोंक पर पाकिस्तान में ताहिर अली ने उसके साथ निकाह किया था।

मजबूरन पाकिस्तान में शादी करने वाली भारतीय महिला उज़मा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भारत जाने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने उजमा की ओरिजनल इमिग्रेशन फॉर्म लौटा दिया है। सुनवाई के दौरान उजमा के पति ताहिर ने अंतिम बार उजमा से मिलने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी। कोर्ट ने को इजाजत दे दिया था लेकिन उजमा ने अपने पति से मिलने से इंकार कर दिया।
आपको बता दें कि उजमा को जबर्दस्ती पाकिस्तान ले जाया गया था उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता था उजमा ने आरोप लगाया था कि उसे नींद की गोलियां दी जाती रहीं और जबरन पाकिस्तान लाया गया। उसने कहा था कि 'मेरा मानसिक, शारीरिक व यौन शोषण किया गया।' उजमा ने उत्पीड़न के बाद इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की उजमा और ताहिर अली मलेशिया में मिले थे। इसके बाद उजमा वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचीं और दोनों ने वहां 3 मई को निकाह कर लिया था। जिसके ठीक बाद उन्होंने 5 मई को भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी थी। फिर 20 साल की उजमा ने भारत लौटने की इजाजत देने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगाया था।












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