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कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, 6 मार्च को अगली सुनवाई

कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के समन को निरस्त करने की मांग की है।

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ताजा समन के खिलाफ दायर अर्जी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब कार्ति चिदंबरम को ईडी के समक्ष 1 मार्च को पेश होना पड़ेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

कार्ती चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, 6 मार्च को अगली सुनवाई

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस याचिका में ईडी को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि कार्ति चिदंबरम एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट किसी साधारण अपराधी को उसकी याचिका की अनुमति देंगे। सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की तरफ से कहा गया कि वे ईडी के सामने पेश होने के लिए समय चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय देने से भी इनकार कर दिया।

कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के समन को निरस्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम द्वारा सीबीआई द्वारा लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका को मद्रास हाईकोर्ट वापस भेजने का आदेश दिया था।

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English summary
INX Media money laundering case: SC to hear Karti's anticipatory bail plea on Mar 6
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