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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सोमवार तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी

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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम सीबीआई की रिमांड पर हैं। हालांकि, उनको ईडी द्वारा की जा रही जांच के मामले में गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

INX Media casse: sc grants interim protection from arrest to chidambaram by Enforcement Directorate

अब ईडी और सीबीआई के मामलों पर 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अगस्त को सुनवाई करेगा क्योंके वे सोमवार तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को पेशी के बाद उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया था।

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P Chidambaram पर अब 26 August को Supreme Court में होगी सुनवाई | INX Media Case | वनइंडिया हिंदी

हालांकि, ईडी ने गिरफ्तारी से राहत दिए जाने का विरोध किया और कहा कि हमें विदेश में 10 प्रॉपर्टी, 17 बैंक अकाउंट मिले हैं जो चिदंबरम से जुड़े हैं। इन कंपनियों से भुगतान आरोपी के करीबियों को किया गया है। ऐसे में बिना कस्टोडियल पूछताछ के इस मामले का भंडाफोड़ नहीं हो सकता है।

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ईडी ने कहा कि उनके पास गिरफ्तारी के कारण भी हैं। एसजी तुषार मेहता अदालत को कुछ दस्तावेज देना चाहते थे, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र किया गया है। लेकिन सिब्बल और सिंघवी ने इसपर आपत्ति जताते हुए कहा कि यही पहले हाई कोर्ट में हुआ था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज स्वीकार नहीं किए और कहा कि जो कुछ भी है सोमवार को लेकर आएं।

पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार रात आईएनक्स मीडिया केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। ये मामला काफी दिन से चल रहा है। अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से राहत मिली हुई थी। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अपील खारिज होने के बाद नाटकीय ढ़ंग से चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई, जिसपर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।

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English summary
INX Media casse: sc grants interim protection from arrest to chidambaram by Enforcement Directorate
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