INX मीडिया केस: चिदंबरम को मंगलवार तक ईडी की गिरफ्तारी से राहत, कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा रखी है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को बड़ा झटका लगा जब अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए निचली अदालत में नियमित जमानत की याचिका देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका अर्थहीन है क्योंकि गिरफ्तारी के बाद इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता।

INX Media Case: supreme court p chidambaram enforcement directorate cbi

सुप्रीम कोर्ट में आज गिरफ्तारी और सीबीआई की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका लिस्ट नहीं हो सकी। चिदंबरम के वकील ने इस मामले को उठाया, जिसपर मामले की सुनवाई कर रहीं जज जस्टिस भानुमति ने कहा कि सीजेआई के आदेश के बाद ही याचिका की लिस्टिंग हो सकती है, कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री इस पर उचित कदम उठाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले पर सुनवाई शुरू हुई।

ईडी के मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो जांच एजेंसी के हलफनामे को लेकर सिब्बल ने कई दलीलें दीं। सिब्बल ने ईडी पर हलफनामा लीक करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास आने से पहले हलफनामा मीडिया में था। इसपर ईडी की तरफ से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी की तरफ से ये लीक नहीं है, चिदंबरम के वकीलों को हलफनामा सौंपे जाने के बाद ये लीक हुआ होगा। कपिल सिब्बल ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसी कह रही है कि अभी उन्हें साजिश का खुलासा करना है, फिर आरोप सबूत कैसे बन गए? कपिल सिब्बल ने कहा कि जब भी चिदंबरम को बुलाया गया, वे हाजिर हुए। ये मर्डर केस नहीं हैं कि पूछताछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने मटेरियल लेकर नहीं आएंगे और फिर असहयोग का आरोप लगाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच करनी होगी कि हाईकोर्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया या नहीं। चिदंबरम के वकील की दलीलों पर ईडी कल जवाब देगी, तब तक चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से मिली राहत भी बरकरार रहेगी।

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