INX Media Case: चिदंबरम को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका

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    Chidambaram को फिर लगा झटका, Delhi High Court ने खारिज की Bail याचिका | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद चल रहे पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की नियमित जमानत की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पर लगे आरोप गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती है।

    INX Media Case: Delhi High Court dismisses regular bail to P Chidambaram

    दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चिदंबरम को अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक अकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस अपराध के कारण देश को नुकसान हुआ है।

    बता दें आईएनएक्स मीडिया मामले में ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 14 दिन के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 27 नवंबर को उनके मामले में अगली सुनवाई होगी। चिदंबरम ईडी की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 21 अगस्त को पी चिदंबरम को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था।

    21 अगस्त को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

    आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी. चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से चिदंबरम जेल में हैं। 2007 में पी. चिदंबरम के वित्तमंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरते जाने का आरोप है। इसी मामले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं जो अभी जमानत पर हैं।

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