INX मीडिया केस: 12 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेजे गए कार्ती चिंदबरम
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में घिरे कांग्रेस नेता पी चिंदबरम के बेटे कार्ती चिंदबरम की सीबीआई रिमांड की अवधि को कोर्ट ने 3 दिन के लिए और बढ़ाने का आदेश दिया है। सीबीआई ने पटियाला स्थित विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अभी भी इस केस में कार्ती चिंदबरम से पूछताछ की जानी है ऐसे में इनकी रिमांड अवधि को बढ़ाया जाए। सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट ने कार्ती चिंदबरम की रिमांड अवधि को 12 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

कार्ती चिंदबरम के CA की रिमांड अवधि 14 दिन बढ़ी
इससे पहले कोर्ट ने कार्ती चिंदबरम के सीए भास्करन की भी रिमांड अवधि को 14 दिन के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि कार्ती चिंदबरम और उनके पीए भास्करन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ऐसे में पूछताछ के लिए रिमांड अवधि और बढ़ाई जाए। सीबीआई ने इसके साथ ही कार्ती चिंदबरम का नार्को टेस्ट कराए जाने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की है हालांकि कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान नार्को टेस्ट पर कोई फैसला नहीं सुनाया।

कार्ती चिंदबरम को हाईकोर्ट से मिली राहत
वहीं कार्ती चिंदबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बड़ी राहत देते हुए ईडी को निर्देश दिया कि वो कार्ती को 20 मार्च तक गिरफ्तार न करे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और ईडी को नोटिस भी जारी किया है जिसका उन्हें 20 मार्च तक जवाब देना है।

कार्ती को गिरफ्तार करने की तैयारी में थी ईडी
बता दें कि कार्ती चिंदबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने के लिए याचिका दायर की थी। कार्ती ने याचिका में कहा था कि ईडी उन्हें सीबीआई रिमांड से बाहर निकलते ही गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट ने कार्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी को निर्देश दिया कि कार्ती को इस मामले की अगली सुनावई 20 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जाए।












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