भारत आने वाले International Passengers के लिए विमानन मंत्रालय के नए नियम
भारत आने वाले International Passengers के लिए विमानन मंत्रालय के नए नियम जारी किए गए हैं। International Passengers in india new Rules moca jyotiraditya scindia
International Passengers को भारत आने के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए फॉर्म भरना पड़ता था। अब इस शर्त में ढील दी गई है। दरअसल, दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने सख्त शर्तें रखी थीं। नए नियमों में शर्तों में ढील दी गई है। पिछले हफ्ते, विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का उपयोग अब अनिवार्य नहीं है। अब कोविड टीकाकरण के लिए एयर सुविधा पोर्टल पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को फॉर्म भरना जरूरी नहीं।

केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय यात्री कोरोना टीकाकरण के बारे में जो स्व-घोषणा फॉर्म भरते थे, उसकी अब जरूरत नहीं होगी। फैसला सोमवार (21 जून) आधी रात से लागू हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से सोमवार शाम जारी नोटिस में कहा गया, कोविड-19 संक्रमण में निरंतर गिरावट हो रही है। कोविड-19 टीकाकरण कवरेज भारत समेत पूरी दुनिया में बेहतर हुआ है। इसी आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित 'अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश' जारी किया है।
उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा करना बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भले ही शर्तों में ढील दी है, लेकिन एक वैधानिक चेतावनी भी जोड़ी गई है। चेतावनी में कहा गया, कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर नियम की समीक्षा की जा सकती है।
गौरतलब है कि भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विमानन मंत्रालय के एयर सुविधा पोर्टल पर फॉर्म भरना अनिवार्य था। इसमें यात्रियों को कोरोना वैक्सीन की संख्या और उनकी तारीख सहित अपने टीकाकरण की स्थिति, यानी एक टीका लगा है या दोनों टीकों के अलावा बूस्टर डोज भी लगा चुके हैं, जैसी घोषणाएं करनी पड़ती थीं। यह अधिकांश देशों में लागू नियमों के अनुरूप ही था।
अब सोमवार को कोरोना संक्रमण में गिरावट और नियंत्रित हालात के मद्देनर मंत्रालय ने कहा, बेहतर है कि भारत आने वाले यात्री पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों। यह भी बेहतर होगा कि हवाईअड्डों पर मास्क के उपयोग और सामाजिक दूरी सहित कोविड के लिए सभी एहतियाती उपायों को जारी रखा जाए।
बता दें कि पिछले हफ्ते, उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का उपयोग अब अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यात्रियों को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कोरोना वायरस के मामलों में एक और उछाल रोका जा सके। बता दें कि निर्देश जारी होने के पहले तक फ्लाइट्स में मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य था।
मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला कोविड-19 प्रबंधन के लिए सरकार की श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की नीति के अनुरूप लिया गया है। बता दें कि पिछले हफ्तों में, कोविड-19 केस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। सोमवार सुबह आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि वर्तमान में सक्रिय मामले (6,402) हैं, जो देशभर के कुल कोरोना केस का 0.01 प्रतिशत हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से ठीक होने की दर यानी- राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 98.8 प्रतिशत हो गई है।












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