'सारे मोदी चोर हैं' वाले बयान पर राहुल गांधी को अंतरिम राहत
नई दिल्ली- लोकसभा चुनाव के दौरान एक आपत्तिजनक बयान के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से फौरी राहत मिली है। ये मामला उनके 'सारे मोदी चोर हैं' वाले बयान से जुड़ा है, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ रांची की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा चल रहा है।

झारखंड हाई कोर्ट ने मानहानि के केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत दे दी है। ये मामला उनके एक विवादास्पद बयान से जुड़ा है, जिसमें पिछले साल लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान उनपर कथित रूप से 'सारे मोदी चोर हैं' जैसे बयान देने के आरोप हैं। अदालत ने अगले आदेश तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिरोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
बता दें कि राहुल के विवादास्पद बयान के खिलाफ प्रदीप मोदी की ओर से वहां के सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज है, जिस पर उस अदालत ने राहुल को समन जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, जहां से उन्हें फिलहाल राहत मिली है। राहुल की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि निचली अदालत से पेशी का समन उत्पीड़क है, जिस पर रोक लगाई जाए। इसी पर हाई कोर्ट ने फिलहाल कांग्रेस नेता को राहत देने का आदेश सुनाया है।












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