माल्या के खिलाफ ED ने दायर की नई चार्ज शीट, नए कानून के तहत 12,500 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त
नई दिल्ली। शराब व्यापारी और भारत के बैंकों से करोड़ों रुपये का चूना लगाकर फरार हुआ विजय माल्या के खिलाफ नए कानून तहत मार पड़ने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम माल्या के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल के तहत 12,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट पहुंची है। ईडी ने मुंबई हाई कोर्ट में कानून भगोड़ा आर्थिक अपराध के तहत माल्या के खिलाफ एक अर्जी दायर की दायर की है, जिसमें फरार हुए लॉन डिफॉल्टर की पूरी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। देश से रुपये लेकर फरार हुए अपराधियों के खिलाफ इसी साल भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल (Fugitive Economic Offenders Bill) लाया गया था।

मुंबई हाई कोर्ट में ईडी की दायर अर्जी में कहा गया है कि वे इस कानून के तहत माल्या और उसकी कंपनी की करीब 12,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने जा रही है। ईडी ने माल्या के खिलाफ कोर्ट में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो चार्जशीट दायर कर सबूत पेश किए थे, जिसमें गोड़ा आर्थिक अपराध के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
भारत में माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई चल रही है। माल्या के खिलाफ देश के अलग-अलग बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये का गफलत करने का आरोप है।
भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून अमल में आने के बाद पहली बाद ईडी पहली बार माल्या के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक को चुना लगाकर विदेश भागे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ भी ईडी कार्रवाई को लेकर मन बना रही है।












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