आयकर विभाग ने बकाया टैक्स के एवज में कांग्रेस के खाते से वसूले 65 करोड़, पार्टी ने की शिकायत

आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 115 करोड़ रुपये के कुल बकाया कर में से 65 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक "वसूल" कर लिए हैं। विभाग द्वारा पार्टी के खातों पर ग्रहणाधिकार लगाए जाने के बाद मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते से यह वसूली की गई।

ग्रहणाधिकार संपत्ति के विरुद्ध एक कानूनी दावा या अधिकार है, जो आम तौर पर किसी खाते में देय शुल्क या ऋण की वसूली के लिए लागू किया जाता है। सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खातों में 115 करोड़ रुपये का लियन चिन्हित किया था।

Rs 65 crore dues recovered from Congress account

वसूली कार्रवाई के जवाब में, कांग्रेस पार्टी तेजी से फैसले को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ी है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज की है।

कांग्रेस पार्टी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आयकर विभाग ने पीठ के समक्ष निर्धारित सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा किए बिना पार्टी के बैंक खातों में मौजूद शेष राशि के एक हिस्से को भुनाकर ग्रहणाधिकार लागू कर दिया।

अपनी अपील में, कांग्रेस ने तर्क दिया कि आयकर विभाग को पार्टी द्वारा दायर स्थगन आवेदन का निपटान होने तक आगे की कार्यवाही से बचना चाहिए। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देकर जवाब दिया है।

कांग्रेस पार्टी और आयकर विभाग के बीच यह कानूनी लड़ाई देश में राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही वित्तीय जांच में एक नया आयाम जोड़ती है। ट्रिब्यूनल के फैसले के नतीजे निस्संदेह इसमें शामिल दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे, जो इस विवाद के भविष्य के पाठ्यक्रम को आकार देगा।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+