'फेक न्यूज़' पर हो सकती है पत्रकार की मान्यता रद्द, IB मिनिस्ट्री ने जारी किए निर्देश
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नई दिल्ली: फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर फेक खबर की पुष्टि होती है तो पहली बार ऐसा करते पाए जाने वाले पत्रकार की मान्यता छह महीने के लिए निलंबित की जाएगी। वहीं दूसरी बार अगर ऐसा होता है तो उसकी मान्यता एक साल के लिए निलंबित की जाएगी।
अगर कोई पत्रकार तीसरी बार उल्लंघन करते पाया जाता है तो पत्रकार की मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। फेक न्यूज का जांच प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (एनबीए) द्वारा की जाएगी।
वहीं, सरकार के इस नए नियम पर मंगलवार को पत्रकारों ने शाम 4 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई है।
प्रिंट मीडिया से संबंधित मामलों की जांच पीसीआई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जांच एनबीए करेगी। मंत्रालय ने कहा कि इन एजेंसियों को 15 दिन के अंदर खबर के फर्जी होने का निर्धारण करना होगा। सरकार ने कहा कि पत्रकारों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
वहीं,
इस
मामले
में
राजनीति
भी
तेज
हो
गई
है।
कांग्रेस
नेता
अहमद
पटेल
ने
ट्वीट
कर
कहा
है,
''मैं
फेक
न्यूज
पर
अंकुश
के
प्रयास
की
सराहना
करता
हूं,
लेकिन
मेरे
मन
में
कई
सवाल
उठ
रहे
हैं-
1.
क्या
गारंटी
है
कि
इस
नियम
का
इस्तेमाल
ईमानदार
पत्रकारों
को
प्रताड़ित
करने
के
लिए
नहीं
किया
जाएगा?
2.
यह
कौन
तय
करेगा
कि
क्या
फेक
न्यूज
है?''
बता दें, हाल ही में फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में बेंगलुरू पुलिस ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बीजेपी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पत्रकार के पक्ष में बयान दिए थे।
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