आईबी मिनिस्ट्री ने जारी की एडवाइजरी, मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी विज्ञापन ना चलाने को कहा
नई दिल्ली, 13 जून: केंद्रीय सूचना और प्रसारण (आईबी) मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आईबी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन ना चलाने के लिए कहा है। सोमवार को आईबी मिनिस्ट्री की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है।
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मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों, प्रकाशकों को भी सोशल मीडिया पर भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित नहीं करने की सलाह एडवाइजरी में दी गई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि देश में सट्टेबाजी और जुआ गैर कानूनी है। ऐसे में इस तरह के विज्ञापन उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। इसलिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के साथ-साथ ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों-प्रकाशकों और सोशल मीडिया को भी भारत में ऑनलॉइन सट्टेबाजी के विज्ञापन नहीं दिखाने के लिए कहा गया है।












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