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कैसे बनवाएं डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र?

नई दिल्ली। वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) कितना महत्वपूर्ण है यह बात हम सभी जानते हैं। मतदान के साथ-साथ वोटर आईडी कार्ड और भी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसकी जरूरत ज्यादा रहती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ट गुम हो गया है तो आप उसका डुप्लीकेट कॉपी कैसे निकाल सकते हैं या फिर पा सकते हैं। डुल्पीकेट कॉपी बनाने की पूरी प्रक्रिया आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आईए जान लेते हैं आखिर कैस?

How to get a duplicate Voter ID card online and of offline

ऑफलाइन कैसे बनवाएं डुल्पीकेट कॉपी?

  • अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है तो आप ऑफलाइन मतलब जिला कार्यालय या फिर चुनाव कार्यालय पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • यहां पर आपको फॉर्म ईपीआईसी -002 दी जाएगी, जिसके जरिए आप डुप्लीकेट वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके बाद दिए गए फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे की नाम, पता और वोटर आईडी डिटेल्स इत्यादि।
  • इसके बाद आप उसमें मांगे गए जरूर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दें और चुनाव कार्यालय में ही इसे जमा कर दें।
  • फॉर्म के आधार पर आपका वैरिफिकेशन किया जाएगा इसके बाद आपको डुप्लीकेट वोटर आईडी जारी कर दी जाएगी।
  • कार्ड तैयार होने के बाद आपको सूचना भी मिलेगी। इसके बाद आप कार्यालय जाकर अपना डुप्लीकेट वोट आईडी की कॉपी ले सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे बनवाएं डुल्पीकेट कॉपी?

  • सबसे पहले आप चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद वहां से EPIC-002 फॉर्म को डाउनलोड करें।
  • इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और फिर सबमिट कर दें।
  • फॉर्म भरने के साथ-साथ डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दें। डॉक्यूमेंट्स में एफआईआर कॉपी के साथ-साथ एड्रेस प्रूफ के लिए भी डॉक्यमेंट्स अटैच कर दें।
  • इसके बाद फॉर्म अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
  • इसके बाद आपको एक रेफ्रेंस नंबर दिया जाएगा। जिसके जरिए आप स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
  • जैसे ही आपका प्रॉसेस में आएगा और वैरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी आपको मैसेज मिल जाएगा।
  • इसके बाद आप स्थानीय चुनाव कार्यालय में जाकर अपना डुप्लीकेट वोटर आईडी हासिल कर सकते हैं।

डुप्लीकेट वोटर आईडी के लिए कब अप्लाइ करें?

  • वोटर आईडी कार्ड गुम होने की स्थिति में।
  • वोटर आईडी कार्ड चोरी होने के बाद।
  • या फिर वोटर आईडी कार्ड छतिग्रस्त होने की स्थिति में।

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