74 साल पहले अंबेडकर ने कैसे सुलझाया था 'इंडिया बनाम भारत' का विवाद? जानिए आसान भाषा में

India vs Bharat: देश में 'इंडिया बनाम भारत' से जुड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देश में जहां आम लोगों की अलग-अलग राय आ रही है वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां भारत के नाम को सही ठहराता दिख रहा है वहीं विपक्ष इस सरकार का सियासी ड्रामा करार दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार हमारे इंडिया गठबंधन के नाम से डर गई है इसलिए इस तरह के फैसले ले रही है।

बता दें कि यह विवाद तब और तूल पकड़ लिया जब जी-20 के निमंत्रण कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया और राजनीति करने का आरोप लगाया। भारत बनाम इंडिया मसले पर आज भले ही विवाद अधिक हो गया हो लेकिन यह नया मुद्दा नया नहीं है। यह मामला 1949 से ही उठते आ रहा है। लेकिन सात दशक से भी अधिक समय बाद, बहस अभी भी जारी है। तो चलिए आज हम आपलोगों को बताएंगे कि 74 साल पहले बीआर अंबेडकर ने कैसे 'इंडिया बनाम भारत' विवाद को सुलझाया था...

India vs Bharat Dr BR Ambedkar

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा पहली बार बुलाई गई थी। इसके बाद के 2 वर्षों और 11 महीनों के दौरान, विधानसभा ने कुल 11 सत्रों के बाद, जिसमें 166 दिनों की गहन बहस और चर्चा शामिल थी, भारतीय संविधान तैयार करने का अपना कार्य पूरा किया।

हालांकि विधानसभा पहली बार दिसंबर 1946 में एकत्रित हुई थी, लेकिन 18 सितंबर, 1949 तक विधानसभा देश के लिए एक नाम को अंतिम रूप देने में सक्षम नहीं थी। यह कहानी है कि 18 सितंबर, 1949 की सुबह जब भारत की संविधान सभा की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई तो फिर क्या हुआ?

सभा के सदस्यों ने संविधान के मसौदे में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और उन पर विस्तार से बहस हुई। संविधान के मसौदे के एक अनुच्छेद पर बहस के अंत में, संविधान सभा ने संशोधन को या तो अपनाया या अस्वीकार कर दिया। निर्णय मतदान द्वारा, बहुमत से लिये जाते थे।

असली कहानी 17 सितंबर 1949 (अनुच्छेद 1 को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाए जाने से एक दिन पहले) से शुरू हुई। 19 महीने तक बहस चली थी, विधानसभा ने मसौदा संविधान के कई हिस्सों पर चर्चा और बहस की थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी लंबित था - अनुच्छेद 1।

तत्कालीन कानून और न्याय मंत्री डॉ. बी आर अंबेडकर समझ गए थे कि यह निर्णय मुश्किल होगा। कार्य समाप्त होने में केवल आधा घंटा बचा था और डॉ. अंबेडकर चाहते थे कि अनुच्छेद 1 को उसी दिन अपनाया जाए। हालांकि, कुछ प्रतिनिधियों ने मतदान से पहले लंबी बहस करने पर जोर दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 1 को "इंडिया, दैट इज भारत" से शुरू करने का सुझाव दिया था, लेकिन सदस्य अपनी आपत्तियों को रिकॉर्ड पर रखना चाहते थे। सदस्यों को अपना रास्ता मिल गया और उन्हें बताया गया कि अगले दिन -18 सितंबर, 1949 को - संशोधनों पर मतदान से पहले, उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

जब 18 सितंबर 1949 को सुबह 9:00 बजे विधानसभा की बैठक हुई, तो सबसे पहले बोलने वाले मध्य प्रांत और बरार के एच. वी. कामथ थे। कामथ ने कहा कि यह नवोदित भारतीय गणतंत्र का 'नामकरण समारोह' था। उस समय सुझाए गए वैकल्पिक नाम भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारतभूमि या भारतवर्ष थे। कामथ ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं, बच्चे का नाम ही क्यों रखें? भारत पर्याप्त होगा।

जैसे ही कामथ ने 'भारत' नाम की उत्पत्ति के बारे में गहराई से जानना शुरू किया और इसका पता वैदिक युग के दौरान दुष्यन्त और शकुंतला के पुत्र 'भरत' से लगाया, जो पहले से ही अधीर थे, डॉ. अम्बेडकर ने उन्हें टोक दिया। डॉ. अंबेडकर ने कहा क्या यह सब पता लगाना आवश्यक है? मैं इसका उद्देश्य नहीं समझता।

लेकिन कामथ कायम रहे। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति 'इंडिया, यानी, भारत' - मुझे लगता है कि इसका मतलब है 'इंडिया, यानी, भारत' - एक संविधान में यह कुछ हद तक अनाड़ी है; यह बहुत बेहतर होगा यदि इस अभिव्यक्ति, इस निर्माण को संवैधानिक रूप से अधिक स्वीकार्य रूप में संशोधित किया जाए और मैं कह सकता हूं, अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप में और निश्चित रूप से अधिक सही रूप में, कामथ ने सदन को बताया।

कामथ ने इसे "संवैधानिक चूक" कहा, डॉ. अम्बेडकर ने अतीत में बहुत सी ग़लतियों को स्वीकार किया है, मुझे आशा है कि वह इसे भी स्वीकार करेंगे, और इस खंड के निर्माण को संशोधित करेंगे। कामथ के बाद बिहार से ब्रजेश्वर प्रसाद आए। दिलचस्प बात यह है कि प्रसाद को 'इंडिया' या 'भारत' से कोई समस्या नहीं थी। उनकी मांग थी कि राज्यों और संघ का कोई अलग संदर्भ नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि अनुच्छेद 1 में कहा जाना चाहिए "इंडिया, यानी भारत एक अभिन्न इकाई है"। इसी तरह से कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका।

बहुमत के बिना, कामथ का संशोधन संविधान में शामिल नहीं हो सका। यह तब था जब डॉ. अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 1 को 'इंडिया, दैट इज भारत...' से शुरू करने की मांग वाला संशोधन अंततः अपनाया गया था। जबकि 1949 में, यह बहस समाप्त हो गई थी कि जो लोग 'भारत' को संविधान में शामिल करना चाहते थे वे आम तौर पर इसके शामिल होने से खुश थे, 2023 में, भारत में महत्वपूर्ण जी20 शिखर सम्मेलन से पहले, चीजें फिर से सामान्य हो गई लगती हैं। केवल इस बार, बहस को निपटाने के लिए कोई अम्बेडकर नहीं है।

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