हनीप्रीत की अग्रिम जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
Recommended Video
नई दिल्ली। 2 साध्वियों से बलात्कार के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद से फरार चल रही हनीप्रीत इंसा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि हनीप्रीत उन 43 लोगों की सूची में शीर्ष पर है जिनकी हरियाणा पुलिस को राम रहीम को बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के संबंध में तलाश है। हनीप्रीत के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हनीप्रीत के वकील प्रदीप कुमार आर्य ने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। आर्य ने बताया कि मामले को जल्दी सुनवाई के लिए मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के नेतृत्व वाली पीठ के सामने लाया जाएगा।
पढ़ें लाइव अपडेट्स - Honeypreet in Delhi High Court
7:50 PM- हनीप्रीत की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
5.45 PM- हनीप्रीत पर कुछ देर में आ सकता है फैसला
3:24 PM- Delhi High Court ने HoneyPreet की याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित
3:03 PM- डर है तो कोर्ट में सरेंडर करिए।
3:02 PM- हनीप्रीत ने कहा- घर जाने के लिए जमानत चाहिए।
3:01 PM- पुलिस ने कहा- हनीप्रीत ने गलत पता दिया।
3:00 PM- हाईकोर्ट ने पूछा कि 3 हफ्ते की जमानत क्यों मांगी?
2:49 PM- Delhi High Court ने HoneyPreet के मसले पर कहा- क्या हमें ये मामला सुनने का अधिकार है?
1:45 PM- रोमिल बानिया, डीसीपी दिल्ली ने कहा- जहां छापा मारा गया था, वो डेरा की संपत्ति।
11:00 AM- वकील के घर के बाहर बुर्के में दिखी महिला, हनीप्रीत होने का शक।
10:47 AM- 2 बजे होगी हनीप्रीत के मामले की सुनवाई।
10:32 AM- हनीप्रीत के वकील Delhi High Court पहुंचे।
09:23 AM- वकील ने कहा- सुरक्षा कारणों से नहीं आ रही थी सामने
09:22 AM- हनीप्रीत के वकील ने कहा- बाप बेटी के रिश्ते को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।
09:21 AM- ग्रेटर कैलाश में छापेमारी के दौरान नहीं मिली हनीप्रीत।
09:20 AM- दिल्ली: हरियाणा की पंचकुला पुलिस ने ए-9 ग्रेटर कैलाश पर हनीप्रीत इंसां की गिरफ्तारी के लिए वारंट पर मारा छापा।
हनीप्रीत के वकील ने बताया कि सोमवार को हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की है अब मंगलवार को इस याचिका पर सुनावाई हो सकती है। अगर कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली तो हनीप्रीत सरेंडर करने को तैयार है। वकील प्रदीप ने बताया कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट हनीप्रीत की याचिका को स्वीकार करता है तो हनीप्रीत को कुछ दिन की ट्रांजिट बेल मिल सकती है और फिर हाईकोर्ट इस याचिका को पंजाब हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कोर्ट हनीप्रीत को पहले पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहेगा और फिर रेगुलर बेल लगाने को कहेगा।
ये भी पढ़ें: जिस हनीप्रीत को तलाश रही कई राज्यों की पुलिस वो दिल्ली आई और चली भी गई